CBSE: अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें बताया गया कि सूचना के अधिकार कानून के तहत स्टूडेंट्स को सीबीएसई (CBSE) 2 रूपये प्रति पेज के आधार पर उत्तर पुस्तिकाएं देने को तैयार है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सीबीएसई ने कहा कि वह सूचना के अधिकार के तहत स्टूडेंट्स को 2 रूपये प्रतिपेज आधार उत्तर-पुस्तिकाएं देने को तैयार है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ती एक के कौल तथा न्यायमूर्ती एम जोसफ की पीठ ने सीबीएसई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील कबूल करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का पालन किया जा रहा है।
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आपको बता दें कि एससी ने उस अवमानना याचिका का निस्तारण किया जिसमें बताया गया था कि आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिकाएं देने के लिए सीबीएसई विद्यार्थियों से ज्यादा शुल्क वसुल रहा है। सीबीएसई ने इस याचिका के जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्टूडेंट्स को 2 रूपये प्रति पेज के आधार पर उत्तर-पुस्तिकाएं प्रदान करेगी। आपको बता दें कि सीबीएसई पर व्हिसल फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट (व्हिप) ने आरोप लगाया था कि सीबीएसई उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रति के लिए और पुनर्मूल्यांकन के लिए 1000 रूपये (10वीं के लिए) और 1200 रूपये (12वीं के लिए) मांग कर रहा है।