EWS Quota Full Details ईडब्ल्यूएस आरक्षण और 103वां संशोधन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला जानिए

What Is EWS Quota, Full Details Of 103rd Amendment EWS Reservation Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 नवंबर 2022 सोमवार को पूरे भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में एडमिशन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईड

What Is EWS Quota, Full Details Of 103rd Amendment EWS Reservation Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 नवंबर 2022 सोमवार को पूरे भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में एडमिशन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की पीठ ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर अहम फैसला सुनाया है। पांच जजों की खंड पीठ ने सीजेआई ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने असहमति जताई, जबकि न्यायमूर्ति माहेश्वरी, बेला और जेबी ने इस फैसले पर अपनी सहमति जताई। फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 103वां संविधान संशोधन वैध है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता निर्धारित करने के लिए तीन सवालों का इस्तेमाल किया। सुनवाई की शुरुआत में 4 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा और जस्टिस रवींद्र भट ने अपनी असहमति व्यक्त की थी। आइए जानते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है, 103वां संशोधन क्या है और ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है।

EWS Quota Full Details ईडब्ल्यूएस कोटा और 103वां संशोधन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला जानिए

सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता बरकरार: तीन सवाल
क्या 103वां संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, जिससे राज्य को आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने की अनुमति मिलती है?
क्या निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य को विशेष प्रावधान करने की अनुमति देकर ईडब्ल्यूएस कोटा को बुनियादी ढांचे का उल्लंघन कहा जा सकता है?
क्या संशोधन एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग) / ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) / एससी (अनुसूचित जाति) / एसटी (अनुसूचित जनजाति) को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर करके बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है?

ईडब्ल्यूएस कोटा पर सीजेआई यूयू ललित
न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने पहले दो प्रश्नों के लिए 103वें संशोधन को बरकरार रखा। हालांकि, उन्होंने कहा कि तीसरे प्रश्न के लिए संशोधन की आवश्यकता है। फैसले के अंत में सीजेआई यूयू ललित ने भी अपनी असहमति व्यक्त की। EWS कोटा अभी भी 3-2 के बहुमत के साथ बरकरार रहेगा।

ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है?
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। ईडब्ल्यूएस वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में एसटी। एससी और ओबीसी शामिल नहीं होते हैं। क्योंकि यह लोग पहले से ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को एडमिशन और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा 103वें संविधान संशोधन के साथ रखा गया है। इस संशोधन के माध्यम से समाज के ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) डाला गया। ईडब्ल्यू कोटे के माध्यम से उम्मीदवार उच्च शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए सीटों में 10 प्रतिशत तक आरक्षण की मांग कर सकते हैं। संशोधन राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर कॉलेज प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का भी अधिकार देता है।

ईडब्ल्यूएस कोट संविधान का उल्लंघन नहीं: बहुसंख्यक दृष्टिकोण
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी के विचार से सहमति व्यक्त की कि केवल आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण, अनुच्छेद 15 (4) में श्रेणियों का बहिष्कार और 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।

50% सीलिंग लिमिट अनम्य नहीं है: जस्टिस माहेश्वरी
जस्टिस माहेश्वरी के बहुमत के फैसले ने कहा कि आरक्षण राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का एक साधन है ताकि सभी समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। यह न केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिए एक साधन है। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 50% की उच्चतम सीमा के कारण बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। क्योंकि सीलिंग लिमिट अनम्य नहीं है।

SECB को बाहर करना भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता: जस्टिस त्रिवेदी
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने न्यायमूर्ति माहेश्वरी से सहमति जताते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी को अनुचित वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता है। ईडब्ल्यूएस को अलग वर्ग के रूप में मानना ​​उचित वर्गीकरण होगा। जैसे समान के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, वैसे ही असमान के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। असमानों के साथ समान व्यवहार करना संविधान के तहत समानता का उल्लंघन करता है। संशोधन ईडब्ल्यूएस का एक अलग वर्ग बनाता है। एसईबीसी के बहिष्कार को भेदभावपूर्ण या संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

संशोधन सामाजिक न्याय के ताने-बाने को कमजोर करता है: असहमति का दृष्टिकोण
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने अपने असहमतिपूर्ण फैसले में यह नहीं कहा कि आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण उल्लंघन है। हालांकि, उनके अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके (इस आधार पर कि उन्हें लाभ मिला है), 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव के रूपों को प्रतिबंधित करता है।

उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बहिष्कार की अनुमति नहीं देता है और यह संशोधन सामाजिक न्याय के ताने-बाने को कमजोर करता है और इस तरह बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है। यह संशोधन हमें यह विश्वास करने के लिए भ्रमित कर रहा है कि सामाजिक और पिछड़े वर्ग का लाभ पाने वालों को किसी तरह बेहतर स्थिति में रखा गया है।

एसईबीसी के गरीबों को बाहर करने का लक्षण वर्णन गलत है। जिसे लाभ के रूप में वर्णित किया गया है उसे फ्री पास के रूप में नहीं समझा जा सकता है, यह पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक प्रतिपूरक तंत्र है...बहिष्करण सामाजिक मूल पर आधारित है जो समानता कोड को नष्ट कर देता है। वे आरक्षण के मामलों में 50% की सीमा को तोड़ने के भी खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि 50% के उल्लंघन की अनुमति देने से कंपार्टमेंटलाइज़ेशन होगा।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण: 103वां संशोधन क्या है
सीधे शब्दों में कहें तो संवैधानिक संशोधन (2019 का) केंद्र को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए केवल आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने देता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध) और 16 (सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता) दोनों में एक अतिरिक्त खंड जोड़कर ऐसा करता है। इसमें अनिवार्य रूप से क्या शामिल है।
1) केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।
2) ऐसा आरक्षण निजी संस्थानों (सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त) सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किया जा सकता है।
3) हालांकि, अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को ऐसे आरक्षणों से छूट प्राप्त है।
4) ऐसे आरक्षणों की ऊपरी सीमा दस प्रतिशत होगी, जो मौजूदा आरक्षणों के अतिरिक्त होगी।

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English summary
What Is EWS Quota, Full Details Of 103rd Amendment EWS Reservation Supreme Court Verdict: The Supreme Court on Monday, 7 November 2022, today announced 10 percent reservation for Economically Weaker Section (EWS) candidates for admission in government jobs and colleges across India. has been retained. A bench of Chief Justice of India (CJI) UU Lalit, Justices Dinesh Maheshwari, S Ravindra Bhat, Bela M Trivedi and JB Pardiwala has delivered an important verdict on the EWS quota. A five-judge division bench, CJI Lalit and Justice Ravindra Bhat dissented, while Justice Maheshwari, Bela and JB concurred with the decision. Reading out the judgment, Justice Maheshwari observed that the 103rd Constitutional Amendment for EWS quota is valid and does not violate the basic structure of the Constitution. The Supreme Court used three questions to determine the validity of the EWS quota. At the beginning of the hearing, 4 judges upheld the validity of EWS reservation and Justice Ravindra Bhat expressed their dissent. Let us know what is EWS quota, what is 103rd amendment and what is Supreme Court's decision on EWS quota.
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