पश्चिम बंगाल के राज्य विश्वविद्यालयों में जल्द ही आएगा नया चांसलर। इस प्रक्रिया के लिए पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के लिए नए नियम लाने के लिए तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव के माध्यम से पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालय के आंगतुक के पद से हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल ने मुख्यमंत्री को राज्य विशिवविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी भी दे दी है।
इस फैसले का मतलब सीधा है कि इस विधेयक के पारित होते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल की जगह राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बन जाएंगी। इस विधेयक के लिए तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ को निजी विश्वविद्यालयों के आंगतुक के पद से हटा दिया था। लेकिन अभी भी इस विधेयक को पास होने के लिए और एक अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल की पुष्टी लेना जरूरी है। जब तक ये विधेयक राज्यपाल द्वारा पास नहीं किया जाता तब तक इसे लागु नहीं किया जा सकता है।
राज्यपाल ने बनर्जी सरकार पर साधा निशाना
खबरों के मुताबिक राज्यपाल और राज्य सरकार में बीच विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसल की नियुक्ति को लेकर कुछ विवाद हुए थें। इन विवादों की शुरुआत तब हुई जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सरकार पर आरोप साधते हुए बताया कि 24 विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर की नियुक्ति बिना उनकी सहमति के की गई है। तभी से राज्यपाल और बनर्जी सरकार के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं। दोनों के बीच स्थिति जंग की दिखाई पड़ती है।
राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर का कार्य
- सभी कार्यों के साथ राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों का निर्णय निर्माता होता है। चांसलर अंतरिक मामलों से संबंधित कागज आदि जानकारी भी मांग सकता है।
- किसा भी मामले को लेकर राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर विश्वविद्यालय के निकाय और प्रधिकरण की बैठक एक सूचना के आधार पर बुला सकता है।
- राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय किसी मामले पर चांसलर द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करवा सकते हैं या फिर मामले के संबंध में उचित कार्यवाई की मांग कर सकते हैं।
- वर्तमाल समय की बात करें तो राज्यपाल राज्य द्वारा संचालित सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर होता है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की सरकार राज्यपाल को हटा के यह अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को देने के लिए मंजूरी दे चुकी है। इससे पहले ही राज्य के मंत्री ब्रत्स बसु ने एक घोषणा में कहा कि इस प्रस्ताव को विधानसभा ले जाने की उममीद है ताकि जरूरत के अनुसार इस अधिनियम में संशोधन किया जा सके।
राज्यपाल की जगहा मुख्यमंत्री बनेगा राज्य विश्वविद्यालयों का नया चांसलर
राज्यपाल के द्वारा विधेयक को पुष्टी मिलते ही राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेगा नया चांसलर। इस प्रस्ताव के अनुसार राज्यपाल की जगह राज्य का मुख्यमंत्री यानी मामता बनर्जी बनेगी राज्य विश्वविद्यालयों की नई चांसलर।