Punjab Unlock Guidelines 5.0 In Hindi: पंजाब में कोरोना के कारण सात महीने से बंद पड़े स्कूल 15 अक्टूबर 2020 से खोलने ने लिए पंजाब सरकार ने अनुमति दे दी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए गाइडलाइन्स जारी की है। पंजाब में अब 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग संस्थान अनलॉक 5 की गाइडलाइन के अनुसार खोले जाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार, कक्षा 9 से 12 के छात्रों को अभिभावक की सहमति से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि, स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं को शिक्षण के एक पसंदीदा तरीके के रूप में जारी रखेंगे और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए नए एसओपी भी जारी किए थे, जिसमें प्रति सेक्शन 20 से अधिक छात्रों की अनुमति शामिल नहीं थी। एक अधिकारी ने कहा कि जिन स्कूलों को 15 अक्टूबर के बाद खोलने की अनुमति दी जा रही है, उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने की सलाह पिछले सप्ताह पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय और न्याय विभाग को भेजी गई थी। राज्य शिक्षा विभाग के अनुसार, स्कूल हर दिन 3 घंटे के लिए कार्यात्मक होंगे और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को केवल स्कूल में भाग लेने की अनुमति होगी। स्कूलों को सामाजिक भेद, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क पहनने और परिसर के अंदर स्वच्छता सहित सभी एसओपी का पालन करना होगा।
साथ ही, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 2 छात्रों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। शिक्षकों को 3 घंटे की 2 पारियों में बुलाया जा सकता है, जहां छात्र संख्या में अधिक हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि केवल अनुसंधान विद्वानों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उच्च शिक्षण संस्थान, प्रयोगशाला कार्य भी 15 अक्टूबर के बाद खोलने की अनुमति है।