PM-Vidyalaxmi Scheme: पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना क्या है, जानिए इसकी पात्रता और अन्य डिटेल्स के बारे में

PRADHAN MANTRI VIDYALAXMI (PM-Vidyalaxmi) SCHEME: “पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना” (पीएमवी), एक विशेष शिक्षा ऋण योजना है, जिसमें मेरिट चैनल के माध्यम से टॉप 860 QHEI में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के लिए सभी पारिवारिक आय समूहों के छात्र पात्र होंगे।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना क्या है, जानिए इसकी पात्रता और अन्य डिटेल्स के बारे में

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं

अधिकतम ऋण राशि- कोई सीमा नहीं

इस योजना के तहत किसी जमानत या गारंटर की आवश्यकता नहीं है।

ब्याज अनुदान- 4.50 लाख से कम आय पर 100%, 4.5 लाख से 8 लाख तक की आय पर 3%, शिक्षा ऋण खाते में CBDC मोड के माध्यम से भुगतान

क्रेडिट गारंटी- 7.50 लाख तक 75%

कवर किए गए संस्थानों की संख्या- 860 (सभी पाठ्यक्रम)

डिलीवरी का तरीका- विद्यालक्ष्मी पोर्टल एकीकरण के माध्यम से डिजिटल

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए पात्रता

भारतीय नागरिक होना चाहिए।

अपनी आय समूह की परवाह किए बिना एकीकृत पाठ्यक्रमों सहित स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए 860 सूचीबद्ध QHEI में प्रवेश के लिए।

खुली प्रतियोगी परीक्षाओं / योग्यता-आधारित प्रवेश के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों को यह ऋण मिलेगा।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए अधिकतम ऋण राशि कितनी है?

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए अधिकतम ऋण राशि की कोई सीमा नहीं (शिक्षा ऋण पाठ्यक्रम शुल्क और अन्य शुल्क/संबंधित व्यय (जैसे मेस, छात्रावास शुल्क, QHEI की अन्य वापसी योग्य और गैर-वापसी योग्य फीस, उचित गुणवत्ता वाले लैपटॉप की लागत और पाठ्यक्रम अवधि के दौरान छात्र द्वारा आवश्यक रहने के खर्च की उचित राशि) पर निर्भर करेगा)

शिक्षा ऋण राशि की मात्रा- मार्जिन

4.00 लाख रुपये तक- शून्य

4.00 लाख रुपये से अधिक से 7.50 लाख रुपये तक#- 5.00%

7.50 लाख रुपये से अधिक से 40.00 लाख रुपये तक**- 10.00%

40.00 लाख रुपये से अधिक- 20.00%

**शिक्षा ऋण 10 लाख रुपये तक। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना- I (पीएमवी- I) के लिए 40.00 लाख - शून्य

** यूनियन मेडिको संस्थानों के लिए 7.50 लाख रुपये से अधिक लेकिन 40.00 लाख तक का शिक्षा ऋण - 10.00%

#यदि ऋण मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रेडिट गारंटी के लिए पात्र है, तो 7.50 रुपये तक का मार्जिन शून्य हो सकता है।

शिक्षा ऋण पर क्रेडिट गारंटी: - शिक्षा ऋण स्वीकृति राशि ₹ 7.5 लाख तक है, चाहे परिवार की आय कुछ भी हो, छात्र क्रेडिट गारंटी के लिए पात्र होगा, जहां बकाया चूक का 75% सरकार द्वारा कवर किया जाएगा, DHE द्वारा संचालित शिक्षा ऋण के लिए PM-USP क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSEL) के अन्य मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-

चरण 1: विद्या लक्ष्मी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.vidyalakshmi.co.in/Students/ पर जाएं।
चरण 2: होमपेज पर प्रदर्शित रजिस्टर पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें।
चरण 3: रजिस्ट्रेशन के बाद के लॉगिन करें और सामान्य शिक्षा ऋण योजनाओं की जांच करें।
चरण 4: चयनित ऋण योजना के लिए आवेदन पत्र भरें।
चरण 5: आवेदन पत्र की जांच करें और इसे जमा करें।

गौरतलब है कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के इच्छुक और योग्य छात्रों को आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तेों का पालन करना होगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए महत्वपूर्ण नियम और शर्तेों का विवरण नीचे दिया जा रहा है। आवेदन करने से पहले इन नियमों को अच्छी तरह पढ़ने की सलाह दी जाती है-

1. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के पुनर्भुगतान के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम 15 वर्ष तक की अवधि दी जाएगी।
2. ब्याज छूट के लिए उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी होना आवश्यक है।
3. इसके अलावा, उम्मीदावरों के पास अंकपत्रों की पिछली योग्यता की स्व-सत्यापित प्रति, एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट और फी स्ट्रक्चर के साथ संस्थान से ऑफर लेटर भी होने आवश्यक है
4. यदि प्रवेश के समय QHEI ने इनमें से कुछ दस्तावेजों को पहले ही स्वीकार कर लिया है, तो छात्र को QHEI से इसके बारे में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए (अनुलग्नक 6 में दिया गया प्रोफार्मा)। छात्रों को केवल शेष दस्तावेज बैंक/पोर्टल पर जमा करने होंगे।
5. विदेशी शिक्षा संस्थानों के भारतीय परिसर, भारतीय शिक्षा संस्थानों के विदेशी परिसर और विदेशी शिक्षा संस्थानों को शामिल नहीं किया जाएगा।

ब्याज सब्सिडी का विवरण

- ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन स्वीकृत होने के बाद, छात्र को अपने मोबाइल पर ई-वाउचर/प्रोग्रामेबल सीबीडीसी वॉलेट इंस्टॉल करने के लिए एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप संदेश मिलेगा।

- बैंकों से दावे प्राप्त होने पर, ब्याज सब्सिडी राशि प्रत्येक छात्र के ई-वाउचर/प्रोग्रामेबल सीबीडीसी वॉलेट में जमा की जाएगी।

- एक बार जब छात्र अपनी शिक्षा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए ई-वाउचर/प्रोग्रामेबल सीबीडीसी को भुनाने का विकल्प चुनता है, तो यह ब्याज सब्सिडी राशि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के माध्यम से ब्याज भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से उसके शिक्षा ऋण खाते में जमा हो जाएगी।

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English summary
“PM-Vidyalakshmi Yojana” (PMV), is a special education loan scheme, in which loans are provided without any guarantee to students seeking admission in top 860 QHEIs through merit channel. Students from all family income groups will be eligible for this scheme.
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