तमिलनाडु में NEET परीक्षा पर टकरार, मद्रास HC ने जारी किया ये आदेश

NEET Exam Controversy: तमिलनाडु में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। राज्य में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्र सरकार से नीट परीक्षा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

By Careerindia Hindi Desk

NEET Exam Controversy: तमिलनाडु में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। राज्य में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्र सरकार से नीट परीक्षा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर मद्रास हाई कोर्ट ने आज एक आदेश जारी किया है। जिसमें मद्रास उच्च न्ययालय ने राज्य सरकार एक सप्ताह में नीट के प्रभाव पर अपना जवाब दायर करने को कहा है।

तमिलनाडु में NEET परीक्षा पर टकरार, मद्रास HC ने जारी किया ये आदेश

समिति को चुनौती
सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नई तमिलनाडु सरकार द्वारा पूर्व न्यायमूर्ति एके राजन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नई तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित पूर्व न्यायमूर्ति एके राजन की अध्यक्षता वाली समिति को चुनौती देने वाली राज्य भारतीय जनता पार्टी इकाई की याचिका पर नोटिस का आदेश दिया।

रिट याचिका पारित
अदालत ने राज्य को एक सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है और केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर अपना रुख प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अंतरिम आदेश मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पहली पीठ ने भाजपा के राज्य महासचिव कारू नागराजन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पारित किया था जिसमें नौ सदस्यीय समिति का गठन करने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

जनता से मांगी राय
अदालत ने उस याचिका पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2017 के फैसले (आर नक्कीरन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में) के आलोक में राज्य के पास विकल्प की तलाश करने के लिए बहुत जगह नहीं थी। राज्य को नीट लागू करने का निर्देश दिया। जस्टिस राजन कमेटी ने भी इस मामले पर 26 जून से पहले जनता से सुझाव और आपत्ति मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि समिति "मनमाना, अवैध, असंवैधानिक और अनुचित" है।

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महाधिवक्ता आर शुनमुगसुंदरम ने प्रस्तुत किया कि इस कदम को पार्टी के चुनावी घोषणापत्र के साथ-साथ लोगों की मांग का समर्थन था। तमिलनाडु में 2017 में NEET शुरू होने से पहले, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों पर आधारित था।

राज्य का विचार है कि ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि के चिकित्सा उम्मीदवारों के साथ अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करके भेदभाव किया जाता है जो शीर्ष संस्थानों से एनईईटी के लिए कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं।

पिछले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शासन ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एनईईटी पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण की शुरुआत की थी। मामले की सुनवाई अगले सोमवार के लिए पोस्ट की गई है।

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English summary
NEET Exam Controversy: Controversy has been going on in Tamil Nadu for several days regarding the National Eligibility cum Entrance Test NEET. Students from socially backward classes in the state are demanding the government to abolish NEET exam. The Madras High Court has issued an order on this matter today. In which the Madras High Court has asked the state government to file its reply on the effect of NEET in a week.
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