Gujarat RTE Admission 2025: गुजरात के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए यह सुनहरा अवसर है। इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, शिक्षा का अधिकार या आरटीई के तहत निजी स्कूलों में छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 है। आरटीई कोटे के तहत यह प्रवेश प्रक्रिया गुजरात में आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए शिक्षा की खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अभिभावकों को इसका लाभ उठाने और आवेदन पत्र जमा करने की सलाह दी जाती है। गुजरात में आरटीई के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक और योग्य छात्रों के अभिभावक गुजरात आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट https://rte4.orpgujarat.com/ApplicationForm/Index पर आवेदन कर सकते हैं। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवेदन की अंतिम तिथि के समाप्त होने के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि गुजरात में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की तिथि को बढ़ाने के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निजी स्कूलों को अपनी सीटों का एक चौथाई हिस्सा वंचित छात्रों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। इन सीटों पर कम आय वाले परिवारों के छात्रों का अधिकार होगा। गुजरात के अहमदाबाद शहर की बात करें तो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद में आरटीई के अंतर्गत कुल 1300 निजी स्कूल आते हैं, जिनमें कुल सीटें 14 हजार से अधिक हैं। आरटीई के तहत देश भर के निजी स्कूलों में कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए करीब 25 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण अनिवार्य है।
क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम?
आरटीई कोटे के तहत इस प्रयास की देखरेख प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र छात्र इन शैक्षिक लाभों का लाभ उठा सकें। शिक्षा का अधिकार, भारत में प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल बच्चों के उज्जवल भविष्य देने की दिशा में बेहतरीन प्रयास है, बल्कि समाज में समानता को भी बढ़ावा देता है।
शिक्षा का अधिकार या आरटीई प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। भारत में यह अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) के तहत लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है।
गुजरात आरटीई प्रवेश 2025 पात्रता मानदंड क्या है?
आरटीई अधिनियम के तहत इस शैक्षणिक योजना में भाग लेने के इच्छुक परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस अधिनियम के तहत केवल वही परिवार के बच्चे पात्र होंगे जिनकी वार्षक आय 1.5 लाख रुपये है। इसके तहत निजी स्कूलों को भी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। आवेदकों के लिए RTE के तह प्रवेश पाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ-साथ वैध आय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
Gujarat RTE Admission 2025 Application Direct Link
गुजरात आरटीई प्रवेश 2025 के लिए आवेदन कैसे करें
गुजरात में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि आप अपने बच्चे का आरटीई के तहत प्रवेश कराना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
चरण 1- आधिकारिक वेबसाइट https://rte.orpgujarat.com पर जाएँ।
चरण 2- 'ऑनलाइन आवेदन' विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3- आवश्यक विवरण भरें
चरण 4- दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
चरण 5- अपने निवास के निकटतम 8 से 10 निजी स्कूलों का चयन करें।
चरण 6- आवेदन पत्र जमा करें
चरण 7- आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें।


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