Unlock दिल्ली स्कूल कॉलेज कोचिंग फिर से खोलने की SOP जारी

दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 सितंबर से खुल रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने शैक्षणिक संस्थानों छात्रों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर

By Careerindia Hindi Desk

दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 सितंबर से खुल रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने शैक्षणिक संस्थानों छात्रों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी है। जो संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनपर जुर्माने का प्रावधान भी है। कक्षाओं में 50 प्रतिशत छात्रों की बैठने की व्यवस्था, सामाजिक दूरी और कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है।

Unlock दिल्ली स्कूल कॉलेज कोचिंग फिर से खोलने की SOP जारी

दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान मार्च 2020 से बंद हैं, जब से कोविड 19 महामारी शुरू हुई थी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 27 अगस्त को डीडीएमए के साथ बैठक के बाद औपचारिक रूप से इसे फिर से खोलने की घोषणा की। इसके बाद, दिल्ली के लोग इस निर्णय पर विभाजित हो गए क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि यह फिर से खोलना एक अच्छा निर्णय था, जबकि अन्य कई कारणों से इसके पक्ष में नहीं थे। दिल्ली में शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए डीडीएमए द्वारा जारी एसओपी नीचे देखें।

स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के लिए एसओपी
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बच्चे एक बार में कक्षा में बैठने की क्षमता के अधिकतम 50% तक कक्षाएं ले सकेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग और बैठने की व्यवस्था के लिए जहां हर वर्ग का अलग-अलग समय का फॉर्मूला होगा, वहीं उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया गया है। यदि छात्र अभी तक स्कूलों में नहीं जाना चाहते हैं, तो वे ऑनलाइन कक्षाएं लेना जारी रख सकते हैं।
एसओपी के मुताबिक जिन स्कूलों में सुबह और शाम की शिफ्ट होती है, वहां दो शिफ्टों के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होना चाहिए।
छात्रों को भोजन, पानी, किताबें, स्टेशनरी सामान या किसी अन्य चीज को साझा करने से सख्ती से बचना चाहिए जो संपर्क का बिंदु हो सकता है।
लंच ब्रेक इस तरह से दिया जाना चाहिए कि छात्र खुद को एक खुले क्षेत्र में पाएं ताकि अधिक भीड़भाड़ से बचा जा सके।
एक बच्चे के स्कूल आने के लिए माता-पिता की स्वीकृति आवश्यक है। अगर कोई माता-पिता अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ या छात्रों का स्कूलों में आना सख्त मना है।
स्कूलों को अनिवार्य रूप से स्कूल परिसर में एक क्वारंटाइन रूम बनाना होगा, जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी बच्चे या स्टाफ को जाने के लिए कहा जा सके।
यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूल के सामान्य क्षेत्रों की नियमित रूप से सफाई की जाए। शौचालय में साबुन और पानी होना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता भी जरूरी है।
शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर होना चाहिए। बच्चों के साथ-साथ स्टाफ के लिए भी मास्क जरूरी होगा। एंट्री गेट पर हाथों को सैनिटाइज करना होगा।
स्कूलों के प्रमुखों को सुचारू निष्पादन के लिए एक उचित योजना बनाने के लिए एसएमसी सदस्यों के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
स्कूल प्रमुखों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल में आने वाले सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का टीकाकरण हो। यदि वे नहीं हैं, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इसे पूरा करना होगा।

1 सितंबर से दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिर से खुलने के साथ ही सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। जिन विद्यालयों में टीकाकरण एवं राशन वितरण का कार्य होगा, उस भाग को विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि क्षेत्र से अलग रखना होगा। इसके लिए अलग से एंट्री-एग्जिट प्वाइंट बनाना होगा और सिविल डिफेंस स्टाफ को तैनात करना होगा।

Delhi School Reopen News: दिल्ली में आज से खुले स्कूल, ध्यान से पढ़ें दिशानिर्देश- वर्ना लगेगा जुर्मानाDelhi School Reopen News: दिल्ली में आज से खुले स्कूल, ध्यान से पढ़ें दिशानिर्देश- वर्ना लगेगा जुर्माना

Delhi School Reopen News: दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, CM बोले तीसरी लहर आने का खतराDelhi School Reopen News: दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, CM बोले तीसरी लहर आने का खतरा

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
Delhi Schools Colleges Coaching Reopen SOP: Under the unlock process in Delhi from class 9th to 12th, colleges and coaching institutes are opening from September 1. Delhi Disaster Management Authority (DDMA) has issued Standard Operating Procedure (SOP) for educational institutions students. There is also a provision of fine on the institutions which do not follow these rules. It is mandatory for 50 percent students to follow the seating arrangement, social distance and Covid 19 protocol in the classes.
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X