दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे की आय सीमा दोगुनी कर 5 लाख रुपये कर दी

Delhi LG increases EWS quota for school admission: शिक्षा के अवसरों को व्यापक बनाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम में, दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए वार्षिक आय पात्रता सीमा बढ़ा दी है। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के निम्न आय वाले परिवारों के कई और छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ होने की उम्मीद है। यह बदलाव दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के जवाब में आया है।

एक अधिसूचना के माध्यम से घोषित यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आय सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर जोर देने के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य समाज के व्यापक वर्ग को लाभ पहुंचाना है। शुरू में, दिल्ली सरकार ने सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा था, जो न्यायालय की सिफारिश से कम था। हालांकि, आगे विचार-विमर्श और न्यायालय के आग्रह के बाद, सरकार ने अपने प्रस्ताव को संशोधित किया, इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश के लिए आय सीमा को दोगुना कर दिया।

दिल्ली में EWS कोटे की आय सीमा बढ़ाई गई

संशोधित नीति शिक्षा की दिशा में लिया गया एक उल्लेखनीय कदम है। यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के अधिक छात्रों को निजी स्कूलों में जाने का मौका मिले। यह परिवर्तन न केवल न्यायालय की सलाह के अनुरूप है, बल्कि शैक्षिक असमानताओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण प्रयास स्वरूप है। इस प्रक्रिया में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने शुरुआत में कम वृद्धि को मंजूरी दी, लेकिन बाद में पुनर्विचार और न्यायालय की सलाह पर उच्च सीमा का समर्थन किया।

इसके अलावा, यह विकास एक व्यापक संदर्भ का हिस्सा है, जिसमें भारत भर में छात्रों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए शैक्षिक नीतियां विकसित की जा रही हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा के अधिकार नियमों पर केंद्र सरकार की हालिया अधिसूचना स्कूलों को कुछ शर्तों के तहत कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में पास ना होने के क्रम में अगले क्लास के लिए प्रमोट ना करने के निर्देश दिए गए है।

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English summary
The Delhi government has raised the income cap for EWS quota admissions in private schools from Rs 2.5 lakh to Rs 5 lakh, responding to the Delhi High Court's directive. This change aims to make quality education more accessible to lower-income families and reduce educational disparities.
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