Delhi EWS DG Admissions 2023-24 Rules दिल्ली नर्सरी एडमिशन के नियम बदले, बच्चों को होगा फायदा

Delhi EWS DG Admissions 2023-24 Rules Distance Criteria Aadhaar Mandatory CWSN Notification दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूहों (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसए

Delhi EWS DG Admissions 2023-24 Rules Distance Criteria Aadhaar Mandatory CWSN Notification दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूहों (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों के तहत दिल्ली के निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन करने के नियम बदल दिए हैं। ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए दूरी मानदंड को बढ़ा दिया है। अब नर्सरी/केजी/कक्षा 1 एडमिशन के लिए अभिभावक एक किलोमीटर के बजाय तीन किलोमीटर तक के दायरे के स्कूलों का चयन (पहली वरीयता के रूप में) कर सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली ईडब्ल्यूएस डीजी सीडब्ल्यूएसएन एडमिशन के लिए छात्रों का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

Delhi EWS DG Admissions 2023-24 Rules दिल्ली नर्सरी एडमिशन के नियम बदले, बच्चों को होगा फायदा

दिल्ली ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन 2023-24 डिस्टेंस क्राइटेरिया
दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणियों के तहत निजी स्कूलों में दूरी के मानदंड को 1 किमी से 3 किमी तक संशोधित किया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, ईडब्ल्यूएस डीजी सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले छात्र अब पहली वरीयता के रूप में अपने निवास के एक किलोमीटर के दायरे की बजाए तीन किलोमीटर तक के दायरे वाले स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन 2023-24 दूरी मानदंड
शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने कहा कि यह सरकार के संज्ञान में आया है कि एक विशेष स्कूल के एक किलोमीटर के भीतर पड़ोस में रहने वाले उम्मीदवारों को आमतौर पर बहुत से कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ में चुना जाता है और एक से तीन किलोमीटर के बीच रहने वालों की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अधिकांश सीटें भर जाती हैं। ऐसे में अधिक से अधिक इच्छुक माता-पिता को ईडब्ल्यूएस, डीजी और चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी के तहत अपने बच्चों को निजी गैर-मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन के लिए 0 से 1 किमी के बजाय 0 से 3 किमी को पहली वरीयता के रूप में स्कूल चुन सकते हैं।

दिल्ली ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन क्राइटेरिया
आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) कमजोर वर्गों, वंचित समूहों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं। प्रवेश स्तर की कक्षाएं और शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं।

दिल्ली ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन 2023-24 आधार कार्ड
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अगले शैक्षणिक सत्र 2023-24 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूहों (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों के तहत दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

दिल्ली ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन 2023-24 आधार कार्ड नियम
यह शासनादेश 2023-2024 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश के लिए लागू किया जाएगा और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दावा किया है कि यह "योग्य उम्मीदवारों के हित में" है। ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणियों के तहत आवेदन करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

Delhi EWS DG CWSN Admissions 2023-24 Distance Criteria Notification

Delhi EWS DG CWSN Admissions 2023-24 Aadhaar Mandatory Notification

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English summary
Delhi EWS DG Admissions 2023-24 Rules Distance Criteria Aadhaar Mandatory CWSN Notification : Delhi Directorate of Education has announced admission in private schools in Delhi under Economically Weaker Section (EWS), Deprived Groups (DG) and Children with Special Needs (CWSN) categories. The rules for applying have changed. The distance criteria for admission in private schools in Delhi under EWS, DG and CWSN category has been extended. Now for Nursery/KG/Class 1 admission, parents can choose schools within a radius of 3 km instead of 1 km (as first preference). Along with this, Aadhar card of students has been made mandatory for Delhi EWS DG CWSN Admission.
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