भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री की सूची: जानिए क्या है भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री से जुड़े अनुच्छेद

भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में दो कार्यकारी प्राधिकरण होते हैं। एक राज्य के राज्यपाल द्वारा वहन किया जाने वाला नाममात्र कार्यकारी प्राधिकरण और दूसरा वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है जो राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वहन किया जाता है। जबकि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

आइए आज के इस आर्टिकल में हम राज्य सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी आदि में मुख्यमंत्रियों और उनकी शक्तियों के विषय से प्रासंगिक प्रश्न मिलेंगे। तो आइए जानते हैं राज्यवार मुख्यमंत्रियों के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों और उनके नामों के बारे में।

भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री की सूची

भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री की सूची निम्नलिखित है

राज्यनामपद ग्रहण
(कार्यकाल अवधि)
पार्टी
अरुणाचल प्रदेशपेमा खांडू17 जुलाई 2016
(5 वर्ष, 345 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
असम
हिमंता बिस्वा सरमा
10 मई 2021
(1 वर्ष, 48 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
आन्ध्र प्रदेश
वाई एस जगनमोहन रेड्डी
30 मई 2019
(3 वर्ष, 28 दिन)
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी
उत्तर प्रदेशयोगी आदित्यनाथ19 मार्च 2017
(5 वर्ष, 100 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
उत्तराखण्डपुष्कर सिंह धामी04 जुलाई 2021
(358 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
ओडिशानवीन पटनायक5 मार्च 2000
(22 वर्ष, 114 दिन)
बीजू जनता दल
कर्नाटकबसवराज बोम्मई28 जुलाई 2021
(334 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
केरलपिनाराई विजयन25 मई 2016
(6 वर्ष, 33 दिन)
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
गुजरातभूपेंद्रभाई पटेल13 सितम्बर 2021
(287 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
गोवाप्रमोद सावंत19 मार्च 2019
(3 वर्ष, 100 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
छत्तीसगढ़भूपेश बघेल17 दिसम्बर 2018
(3 वर्ष, 192 दिन)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जम्मू और कश्मीररिक्त
(राष्ट्रपति शासन)
31 अक्टूबर 2019
(2 वर्ष, 239 दिन)
लागू नहीं
झारखण्डहेमन्त सोरेन29 दिसम्बर 2019
(2 वर्ष, 180 दिन)
झारखंड मुक्ति मोर्चा
तमिल नाडुएम॰ के॰ स्टालिन7 मई 2021
(1 वर्ष, 51 दिन)
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम
तेलंगानाके॰ चंद्रशेखर राव2 जून 2014
(8 वर्ष, 25 दिन)
तेलंगाना राष्ट्र समिति
नागालैण्डनेफियू रियो8 मार्च 2018
(4 वर्ष, 111 दिन)
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी
पंजाबभगवंत मान16 मार्च 2022
(103 दिन)
आम आदमी पार्टी
पश्चिम बंगालममता बनर्जी20 मई 2011
(11 वर्ष, 38 दिन)
सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस
पुदुच्चेरीएन॰ रंगास्वामी07 मई 2021
(1 वर्ष, 51 दिन)
ऑल इंडिया एन॰आर॰ कांग्रेस
बिहारनितीश कुमार22 फ़रवरी 2015
(7 वर्ष, 125 दिन)
जनता दल (यूनाइटेड)
मणिपुरएन बीरेन सिंह15 मार्च 2017
(5 वर्ष, 104 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
मध्य प्रदेशशिवराज सिंह चौहान23 मार्च 2020
(2 वर्ष, 96 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
महाराष्ट्रउद्धव ठाकरे28 नवम्बर 2019
(2 वर्ष, 211 दिन)
शिव सेना
मिज़ोरमज़ोरामथंगा8 दिसम्बर 2018
(3 वर्ष, 201 दिन)
मिज़ो नेशनल फ्रंट
मेघालयकॉनराड संगमा6 मार्च 2018
(4 वर्ष, 113 दिन)
नेशनल पीपल्स पार्टी
राजस्थानअशोक गहलोत17 दिसम्बर 2018
(3 वर्ष, 192 दिन)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
दिल्लीअरविंद केजरीवाल14 फ़रवरी 2015
(7 वर्ष, 133 दिन)
आम आदमी पार्टी
सिक्किमप्रेम सिंह तमांग27 मई 2019
(3 वर्ष, 31 दिन)
सिक्किम क्रन्तिकारी मोर्चा
हरियाणामनोहर लाल खट्टर26 अक्टूबर 2014
(7 वर्ष, 244 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
हिमाचल प्रदेशजयराम ठाकुर27 दिसम्बर 2017
(4 वर्ष, 182 दिन)
भारतीय जनता पार्टी
त्रिपुरामाणिक साहा14 मई 2022
(44 दिन)
भारतीय जनता पार्टी

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री

भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। भारत के नए राजपत्र 2019 के अनुसार, भारत में 30 मुख्यमंत्री होंगे, 28 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से; जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। संपूर्ण प्रशासनिक निष्पादन वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अधीन है।

मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल और नियुक्ति

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 164 हमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताता है।
इसलिए मुख्यमंत्री आमतौर पर राज्य विधानसभा में बहुमत में पार्टी का नेता होता है। उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष का होता है। साथ ही मुख्यमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि वह राज्यपाल के द्वारा पर्यंत पद धारण करता है।
मुख्यमंत्री के आकस्मिक निधन की स्थिति में राज्यपाल किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में चुनने और नियुक्त करने के लिए अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल एक नए नेता का चुनाव करता है, तो राज्यपाल को बहुमत का सम्मान करना होता है और, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है।

मुख्यमंत्रियों की शक्ति और कार्य

एक मुख्यमंत्री एक राज्य में मंत्रिपरिषद का निर्वाचित प्रमुख होता है जो किसी विशेष राज्य के कार्यों को नियंत्रित करता है। मुख्यमंत्रियों की शक्तियों और कार्यों निम्नलिखित हैं।
• चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसकी सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
• मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करने की शक्ति होती है।
• मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संचारक होता है जो प्रशासनिक मामलों के मामलों को बताता है।
• मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वह महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त, अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है।
• मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।
• वह बारी-बारी से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें वह एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय का पदभार संभाल सकता है। सामान्य तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
• मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता और राज्य में राजनीतिक संकट के समय संकट-प्रबंधक प्रमुख हैं।

भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद 163, 164 और 167 के तहत; मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं इन लेखों पर।
अनुच्छेद 163: इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।
अनुच्छेद 164:
• मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
• विधानसभा की सभी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद के कंधों पर होगी।
अनुच्छेद 167: यह अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है।
• मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलों और नीति निर्माण विधायिकाओं के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करना होता है।
• राज्य के मामलों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राज्यपाल मांगे; तथा
• यदि राज्यपाल की आवश्यकता हो तो वह किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करे जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।

मुख्यमंत्रियों के बारे में रोचक तथ्य

• पश्चिम-बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 मार्च 2000 से भारत में 22 से अधिक वर्षों से एकमात्र सेवारत महिला मुख्यमंत्री हैं।
• मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा, जिनका जन्म 13 जुलाई 1944 को हुआ था, भारतीय राज्य के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री हैं।
• अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू भारत की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री हैं।
• नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। वह पवन चामलिंग और ज्योति बसु के बाद किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार पांच बार जीतने वाले तीसरे भारतीय मुख्यमंत्री हैं।
• बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ने सबसे अधिक 7 कार्यकाल तक सेवा की है।
• मुख्यमंत्री बनने के योग्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
In today's article, we will know about the head of the state government i.e. Chief Minister. You will get relevant questions from the topic of Chief Ministers and their powers in various competitive exams like SSC, Bank, Railway, UPSC etc. So let's know about the constitutional provisions, powers and their names of the Chief Ministers state wise.
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X