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Delhi: नई गाइड्लाइनस जारी, बिना मास्क के 500 रुपए जुर्मान
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बाद नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
डीडीएमए दिशानिर्देश के अनुसार, दिल्ली में स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा।
Delhi Corona Updates
दिल्ली में सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है।
यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो, उसपर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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स्कूल परिसरों के अलावा, डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी नागरिकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
छात्रों को अपनी स्कूल बसों और स्कूलों से आने-जाने वाले वाहनों में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
दिल्ली में सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
Coronavirus
यदि घर में कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रांति है तो उन्हें अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए।
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दिल्ली में कोरोना के लिए विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद विस्तृत COVOD सुरक्षा SOP तैयार की जाएगी।
डीडीएमए ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है जो छात्रों और आम नागरिकों के लिए संशोधित COVID-19 सुरक्षा एहतियात दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देगी।
डीडीएमए की बैठक दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गुरुग्राम के आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में कोविड19 सकारात्मक मामलों में लगातार वृद्धि के बाद हुई है।
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दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा 19 अप्रैल को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कुल 632 नए मामले सामने आए।
यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में COVID-19 के मामलों की संख्या 500 से ऊपर हो गई है।
दिल्ली में कुल कोरोना सकारात्मकता दर 4% पर बनी हुई है, हालांकि, अब तक कोई मौत नहीं हुई है और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या भी सीमित है।
ऐसी ही रोचक खबरों के लिए पढ़ते रहें करियर इंडिया hindi.careerindia.com