Unlock 4.0 Guidelines Main Key Points Hindi PDF Download: 1 सितंबर से देश में अनलॉक का चौथा चरण शुरू हो रहा है, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त 2020 को अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश के अनुसार देश में मेट्रो सेवा 7 सितंबर 2020 से शुरू हो रही हैं। भारत में (Covid 19) के बीच स्कूल, कॉलेज मंदिर, मस्जिद स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल कब खुलेंगे ? इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन्स में बताया है। तो आइये जानते हैं देश में 1 सितंबर से क्या खुलेगा - क्या बंद रहेगा, देखिए पूरी लिस्ट...

अनलॉक 4.0 गाइडलाइन्स: 1 सितंबर से क्या खुलेगा ?
- मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर 2020 से शरू हो जाएंगी
- ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी
- कक्षा 9 से 12 के छात्रों को अपने स्कूलों में जाने की अनुमति दी जा सकती है
- राष्ट्रीय कौशल में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी
- ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
- व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य आने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- 21 सितंबर से कंटेंमेंट जोन के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा SOP जारी किया जाएगा।
- 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
- 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
- 21 सितंबर से सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डलों में केवल 100 व्यक्तियों को आने की अनुमति होगी।
- राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण / टेली काउंसलिंग के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
- 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा।
- 21 सितंबर से राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।
- 21 सितंबर से राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।
- 21 सितंबर से प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के शोध छात्रों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए केवल उच्च शिक्षा संस्थान, विभागीय उच्च शिक्षा (डीएचई) द्वारा एमएचए के परामर्श से, स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर, और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में कोविद-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।
अनलॉक 4.0 गाइडलाइन्स: क्या बंद रहेगा ?
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और 30 सितंबर तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल
- स्विमिंग पूल
- मनोरंजन पार्क
- थिएटर
- एमएचए द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा भी निलंबित रहेगी।
- केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को नियंत्रण क्षेत्र के बाहर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- महत्वपूर्ण रूप से लॉकडाउन को 30 सितंबर 2020 तक नियंत्रण क्षेत्र में सख्ती से लागू किया जाएगा।
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MHA Order and Guidelines for Phased Re-opening (Unlock 4)
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English summary
Unlock 4.0 Guidelines Main Key Points Hindi PDF Download: The fourth phase of unlocking is starting in the country from September 1, For which the Ministry of Home Affairs has released the guidelines of Unlock 4 on 29 August 2020. According to the Unlock 4 guidelines, metro services in the country are starting from 7 September 2020. When will schools, college temples, mosque swimming pools, cinema halls open amidst coronavirus (Covid 19) epidemics in India? Regarding this, the central government has told in the guidelines of Unlock 4.0. So let's know what will open in the country from September 1 - what will be closed, see the complete list ...


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