NEET PG Counselling 2021 Supreme Court News Updates सुप्रीम कोर्ट ने आज 14 दिसंबर 2021 को नीट पीजी काउंसलिंग 2021 पर सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नीट पीजी एडमिशन 2021-22 के लिए 1: 5 सीट टू कैंडिडेट रेशियो का पालन करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के लिए देरी होगी, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ही नीट पीजी काउंसलिंग 2021 प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है।

नीट पीजी काउंसलिंग 2021 छात्रों की मांग
रिट याचिका में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, एमसीसी को नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के दौरान इस अनुपात का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में आनंद एस बीजी बनाम केरल राज्य के एक मामले को संदर्भित किया गया था जिसमें सीटों की कुल संख्या का 5 गुना उल्लेख किया गया था। आवंटन या सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध, जो भी कम हो।
नीट पीजी काउंसलिंग 2021 याचिका में इस 1:5 सीट से उम्मीदवार के अनुपात की मांग करते हुए आरोप लगाया गया है कि केंद्र ने आनंद एस बीजी के मामले में लगाई गई इस शर्त के अनुरूप काम नहीं किया है। यह आगे आरोप लगाता है कि नीट पीजी के सूचना बुलेटिन में काउंसलिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुपात विवरण का उल्लेख नहीं है।
नीट पीजी काउंसलिंग 2021 आरक्षण
इस मामले की जड़ें अखिल भारतीय कोटा, एआईक्यू सीटों में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे में भी हैं। नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को रोक दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एआईक्यू मामले का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। इसने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपये के समान आय मानदंड पर फिर से विचार करने की कोशिश की है।
नीट पीजी काउंसलिंग 2021 मामला सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जहां कुछ समूह एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो अन्य काउंसलिंग में देरी पर निराशा व्यक्त कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसे जल्द शुरू किया जाए।


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