MP Teacher Recruitment 2021 एमपी शिक्षक भर्ती में 27% OBC आरक्षण पर HC ने लगाई रोक

MP Teacher Recruitment 2021 News मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एमपी शिक्षक भर्ती में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है।

By Careerindia Hindi Desk

MP Teacher Recruitment 2021 News मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एमपी शिक्षक भर्ती में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार के आरक्षण के आदेश पर रोक लगने के बाद एमपी शिक्षक भर्ती 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। एमपी शिक्षक भर्ती 2021 मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलीमठ और न्यायमूर्ति वी के शुक्ला की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने 27% ओबीसी आरक्षण के मानदंड को लागू करने के बाद, लोक शिक्षण निदेशालय, डीपीआई द्वारा जारी इन शिक्षकों की चयन सूची पर रोक लगा दी थी।

MP Teacher Recruitment 2021 एमपी शिक्षक भर्ती में 27% OBC आरक्षण पर HC ने लगाई रोक

डीपीआई द्वारा इस चयन सूची को जारी करने के बाद प्रबल प्रताप सिंह और कुछ अन्य लोगों द्वारा अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश एचसी ने ओबीसी कोटा में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। पूर्व में भी इसी मुद्दे से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य सांघी ने दलील दी।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस ओबीसी कोटा को शामिल करने के बाद ऐसी सूची जारी करना उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। इसलिए इसे अवमानना ​​के रूप में भी देखा जाना चाहिए। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

एमपी शिक्षक भर्ती 2021 मामला अब 6 दिसंबर 2021 को एक और सुनवाई के लिए निर्धारित है। खंडपीठ ने एक नोटिस जारी कर राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। इसने कारण पूछा है कि 50% आरक्षण की सीमा क्यों पार की गई है।

चूंकि चयन सूची पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, इसलिए आगे की कार्रवाई अभी ज्ञात नहीं है। उम्मीदवारों को सूची का एक हिस्सा एमपी शिक्षक भर्ती 2021 पर अगले आदेश प्राप्त होने तक यहां और आधिकारिक वेबसाइट पर चेक रखने की सलाह दी जाती है।

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English summary
MP Teacher Recruitment 2021 News Madhya Pradesh High Court has banned 27 percent OBC reservation in MP teacher recruitment. The application process for MP Teacher Recruitment 2021 will start soon after the reservation order of the Madhya Pradesh government is put on hold. The hearing of the MP Teacher Recruitment 2021 case was done by a division bench of Chief Justice Ravi Vijay Kumar Malimath and Justice VK Shukla. The Bench had stayed the selection list of these teachers issued by the Directorate of Public Instruction, DPI, after implementing the criteria of 27% OBC reservation.
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