Republic Day 2023: गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर क्या है जानिए

What is the difference between Independence Day, Republic Day And Constitution Day? 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में इसे आधिकारिक रूप से लागू किय

By Careerindia Hindi Desk

What is the difference between Independence Day, Republic Day And Constitution Day 2023? 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में इसे आधिकारिक रूप से लागू किया गया। तब से हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीआर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर भाषण दिया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। अंबेडकर की विचारधाराओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आइये जानते हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और संविधान दिवस के बीच क्या अंतर है।

Republic Day 2023: 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर क्या है जानिए

यह हमारे संविधान निर्माताओं के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ बीआर अम्बेडकर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान के संस्थापक पिता थे। मई 2015 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि 26 नवंबर को "निवासियों के बीच संवैधानिक मूल्यों" को आगे बढ़ाने के लिए संविधान दिवस के रूप में देखा जाएगा। 19 नवंबर, 2015 को, सरकार ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में अधिसूचित किया। इससे पहले, इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऐसे कई मौके आए हैं जब लोगों ने अनजाने में एक शब्द को दूसरे के साथ बदल दिया है। 2019 में, दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर 15 अगस्त को देश के स्वतंत्रता दिवस को अपनी एडवाइजरी में गणतंत्र दिवस के रूप में संदर्भित किया था, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी।

संविधान दिवस: 26 नवंबर
स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त
गणतंत्र दिवस: 26 जनवरी

गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और संविधान दिवस के बीच महत्व और अंतर
जबकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है, गणतंत्र दिवस - जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है - उस दिन को चिह्नित करता है जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। जबकि, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मोदी सरकार ने 2015 में इस दिन को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

संविधान दिवस
संविधान दिवस सार्वजनिक अवकाश नहीं है। इस दिन, सभी छात्रों द्वारा सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाती है। इसके अलावा, भारत के संविधान के विषय पर प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

स्वतंत्रता दिवस
आमतौर पर इस दिन, भारत देश भर में तिरंगा झंडा फहराने, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता का एक विशाल उत्सव देखता है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह नई दिल्ली के लाल किले में होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होता है।

गणतंत्र दिवस
गणतंत्र दिवस पर, राष्ट्रपति, जो देश का पहला नागरिक है, इस कार्यक्रम में शामिल होता है और झंडा फहराता है। यह राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर मनाया जाता है, इसके बाद परेड, राज्यों की झांकी, तोपखाने का प्रदर्शन आदि होता है।

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English summary
What is the difference between Independence Day, Republic Day and Constitution Day? India became independent on 15 August 1947, was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. Since then, National Constitution Day is celebrated on 26 November every year, Republic Day on 26 January and Independence Day on 15 August every year. The celebration of Constitution Day was started in the year 2015, when Prime Minister Narendra Modi delivered a speech on the 125th birth anniversary of BR Ambedkar.
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